सुप्रीम कोर्ट का देश की जेलों में कैदियों के लिए बड़ा फैसला

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सुप्रीम कोर्ट का देश की जेलों में कैदियों के लिए बड़ा फैसला

कोरोना वायरस की महामारी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने देश की जेलों में कैदियों की बड़ी संख्या पर गंभीर रुख अपनाया है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है की कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए जेलों में स्वास्थ्य सुरक्षा के इंतज़ाम किये जाएं। सर्वोच्च अदालत ने जेलों में ज़्यादा कैदियों को लेकर राज्यों को कुछ कैदियों को पैरोल पर छोड़ने के लिए विचार करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कोरोना वायरस की टेस्टिंग बढ़ाने की मांग करने वाली जनहित याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया है

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सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया की कोरोना वायरस के फैलने को जहाँ तक नियत्रित रखा जा सकता है उसके लिए सभी मुमकिन उपाय किये जाने चाहिए। सभी राज्यों ने इस बात को लेकर अपने जवाब दाखिल कर दिए है जिनका एमिक्स क्यूरी और सॉलिसिटर जनरल निरीक्षण कर रहे है। हर राज्य ने जेलों में ज़्यादा कैदियों को लेकर कोरोना के चलते तैयार रहने को कहा कहा है।

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जब सुप्रीम कोर्ट में सभी धर्मस्थलो को बंद करने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गयी तो इस पर चीफ जस्टिस बोबडे ने कहा की हम ऐसे आदेश नहीं दे सकते जिन्हे हम लागू नहीं कर सकते।

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