Nirbhaya Case
Nirbhaya Case के चारों दोषियों का तीसरी बार दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट द्वारा डेथ वारंट जारी किया है। कोर्ट ने दोषियों को 3 मार्च को सुबह 6 बजे फांसी देने का आदेश जारी किया है। हालांकि कोर्ट द्वारा तय की गई तारीख सभी दोषियों को फांसी होगी इस पर फिलहाल संशय नजर आ रहा है। दरअसल दोषियों के कुछ कानूनी विकल्प खुले होने की वजह से दो बार की तरह तीसरी बार भी डेथ वारंट की तारीख में तब्दीली हो सकती है। कोर्ट द्वारा सभी दोषियों को एक साथ फांसी देने का कहा गया है। अब तक तीन दोषी अपने कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल कर चुके हैं लेकिन एक दोषी पवन के कानूनी विकल्प खुले हुए हैं, ऐसे में वह अपने कानूनी अधिकार का इस्तेमाल कर सकता है।
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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कानूनी जानकारों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किया गया है कि सभी दोषियों को एक साथ ही फांसी दी जाएगी, अलग से फांसी नहीं हो सकती है, ऐसे में पवन गुप्ता के पास दया याचिका और क्यूरेटिव पिटीशन का विकल्प अभी खुला हुआ है। उसकी वजह से अन्य दोषियों की फांसी भी रुक सकती है।
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बता दें कि सोमवार को कोर्ट के समक्ष काउंसिल ने कहा था कि पवन इस बात से अनभिज्ञ था कि दिल्ली हाईकोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में याचिकाओं के लिए 7 दिनों की समयसीमा तय की थी। इसके अलावा दोषियों विनय और मुकेश के वकील एपी सिंह ने कहा था कि वे ठाकुर के लिए दूसरी दया याचिका दायर करेंगे। सिंह का कहना था कि ऐसा इसलिए क्योंकि पूर्व में फाइनेंशियल स्टेटस की जानकारी नहीं दी गई थी। कानून कहता है कि मौत की सजा पाया शख्स एक से ज्यादा दया याचिकाएं दायर कर सकता है।
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2 बार पहले जारी हो चुका डेथ वारंट
चारों दोषियों के खिलाफ दिल्ली कोर्ट ने पूर्व में भी दो बार डेथ वारंट जारी किया था। पहले डेथ वारंट में दोषियों को 22 जनवरी को सुबह 6 बजे फांसी देने का कहा गया था, लेकिन 17 जनवरी को इस मामले पर दोबारा सुनवाई के बाद डेथ वारंट की तारीख आगे बढ़ाते हुए 1 फरवरी के लिए नया डेथ वारंट जारी किया गया था। लेकिन 31 जनवरी को इस पर अनिश्चितकाल के लिए स्टे दे दिया गया था। अब 17 फरवरी को एक बार फिर कोर्ट ने दोषियों का तीसरा डेथ वारंट जारी कर दिया है। इसके अंतर्गत तीन मार्च को दोषियों को सुबह 6 बजे फांसी दी जाएगी।