अंकिता भंडारी हत्याकांड में आरोपियों के पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के मामले में कोर्ट में आज सुनवाई नहीं हो पाई। कोर्ट ने सुनवाई के लिए पांच जनवरी की तारीख तय की है। पुलिस ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में तीनों आरोपियों के पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की अनुमति मांगी है। अब इस मामले में पांच जनवरी को सुनवाई होगी।
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अंकिता हत्याकांड के तीनों आरोपियों के नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने से संबंधित मामले की मंगलवार को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोटद्वार में सुनवाई हुई। इस दौरान दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तिथि मुकर्रर की है। अब इस मामले में सुनवाई आगामी पांच जनवरी को होगी। उसी दिन कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता अमित सजवान ने बताया कि आज सुनवाई हुई लेकिन कोई फैसला नहीं हुआ है। वहीं, शासकीय अधिवक्ता जितेंद्र सिंह रावत ने कहा कि आज नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट को लेकर फैसला होना था, लेकिन अब पांच जनवरी तक इंतजार करना होगा l
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पुलिस का तर्क है कि पॉलीग्राफ टेस्ट की मदद से अंकिता हत्याकांड से जुड़े कई राजो पर से पर्दा उठ सकता है। इनमें से एक है वीआईपी के नाम का खुलासा और दूसरा है अंकिता के मोबाइल के बारे में जानकारी इकट्ठा करना।
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