हाईकोर्ट के फैसले से अंकिता के परिजनों को झटका, नहीं होगी CBI जाँच

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अंकिता भंडारी हत्याकांड कों लेकर हाई कोर्ट नें सुनाया फैसला l कोर्ट ने अंकिता भंडारी हत्याकांड कों लेकर फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने हत्याकांड की CBI जाँच वाली याचिका कों ठुकराया है। हाईकोर्ट ने SIT जाँच पर अपना विश्वास जताया है।

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आपको बता दें कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की जाँच CBI से कराने की मांग की गई थी। कोर्ट ने इस याचिका ख़ारिज कर दिया है। ये याचिका पत्रकार आशुतोष नेगी ने लगाई थी। इससे पहले 26 नवम्बर को फैसले को रिजर्व कर दिया गया था और आज हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच की याचिका ख़ारिज कर दी। हाईकोर्ट ने SIT की जाँच को सही बताया और ये भी कहा की इस मामले में CBI जाँच की जरुरत नहीं हैं l

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 इससे पहले कोर्ट ने मृतका के माता पिता को याचिका में पक्षकार बनाते हुए उनसे अपना विस्तृत जवाब पेश करने को कहा था। उनसे भी कोर्ट ने पूछा था कि एसआइटी की जांच पर क्यों संदेह है। जबकि एसआईटी ने कहा था कि रिसॉर्ट के कमरे को बुलडोजर से ध्वस्त करने से पहले  फोटोग्राफी कर ली गई थी।मृतका के कमरे से भी एक बैग के अलावा कुछ नहीं मिला था। बता दें अंकिता की माता सोनी देवी व पिता बीरेंद्र सिंह भंडारी ने अपनी बेटी को न्याय दिलाने व दोषियों को फांसी की सजा दिए जाने को लेकर याचिका में प्रार्थना पत्र दिया था। जिसमें आरोप लगाया था कि एसआईटी इस मामले की जांच में लापरवाही कर रही है।

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