जबरन धर्मांतरण को लेकर सीएम धामी सख्त, रोकथाम के लिए कानून जारी

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जबरन धर्मांतरण को लेकर सीएम धामी सख्त, रोकथाम के लिए कानून जारी

प्रदेश मे धर्मांतरण संशोधन विधेयक को राजभवन मे मंजूरी दे दी है, प्रदेश में जबरन या प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराने या करने पर अब 10 साल तक की सजा होगी। राजभवन की मुहर लगने के बाद अब अधिनियम राज्य में प्रभावी हो गया है।

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अपर सचिव विधायी महेश चंद्र कौशिवा ने गुरूवार को बताया कि राजभवन की मंजूरी के साथ विधेयक मिल गया है, इसके बाद अब आगे की कार्यवाही शूरू की जा रहूी है, सरकारी प्रेस से इसकी प्रतियों का प्रकाशन कराया जाएगा और पुराने कानून मे बदलाव हो जाएगा.

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कानून में प्रमुख प्रावधान
  • जबरन, लालच देकर या धोखे से किसी भी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन कराना जुर्म होगा।
  • ऐसा करने का दोषी पाए जाने पर उसे 10 साल तक की कैद हो सकती है।
  • नए कानून में 50 हजार के जुर्माने का प्रावधान किया गया है
  • धर्मांतरण कराने का दोषी पाए जाने वाले को पांच लाख रुपये तक पीड़ित को देने होंगे।
  • उत्तराखंड में 2018 में यह कानून बनाया गया था। उसमें जबरन या प्रलोभन से धर्मांतरण पर एक से पांच साल की सजा का प्रावधान था।

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