प्रदेश मे धर्मांतरण संशोधन विधेयक को राजभवन मे मंजूरी दे दी है, प्रदेश में जबरन या प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराने या करने पर अब 10 साल तक की सजा होगी। राजभवन की मुहर लगने के बाद अब अधिनियम राज्य में प्रभावी हो गया है।
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अपर सचिव विधायी महेश चंद्र कौशिवा ने गुरूवार को बताया कि राजभवन की मंजूरी के साथ विधेयक मिल गया है, इसके बाद अब आगे की कार्यवाही शूरू की जा रहूी है, सरकारी प्रेस से इसकी प्रतियों का प्रकाशन कराया जाएगा और पुराने कानून मे बदलाव हो जाएगा.
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