उत्तराखंड में कोरोना के घटते मामलों को देखते हुए धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, कोरोना वायरस(Corona Virus) संक्रमण के मामलों में कमी आने के साथ ही शासन ने राज्य में लागू कोविड प्रतिबंध में ढील दे दी है, राज्य में लागू नाइट कर्फ्यू(Night Curfew) खत्म कर दिया गया है, धामी सरकार ने नई SOP भी कर कर दी है.
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उत्तराखंड में कोरोना के घटते मामलों के बीच राज्य की धामी सरकार ने नाइट कर्फ्यू खत्म करने का फैसला किया है, इसके साथ ही समस्त जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, स्पा, सलून, सभाकक्ष, मीटिंग हॉल प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए अपनी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति भी दे दी है, इसी के साथ राजनीतिक रैली, धरना प्रदर्शन पर 28 फरवरी तक प्रतिबंध लगया गया है.
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धामी सरकार द्वारा जारी नई एसओपी के अनुसार उत्तराखंड में आज से नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं.
- मुख्य सचिव डॉ एसएस संधू के द्वारा जारी आदेश के अनुसार राज्य में स्विमिंग पूल, वाटर पार्क 28 फरवरी 2022 तक बंद रहेंगे, इसके अलावा राज्य में स्थित खेल संस्थान, स्टेडियम एवं खेल के मैदान खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए अपनी क्षमता के साथ खोले जाने की अनुमति दी गई है.
- राजनीतिक रैली, धरना प्रदर्शन पर 28 फरवरी तक प्रतिबंध लगया गया है.
- राज्य में सभी आंगनवाड़ी केंद्र एक मार्च 2022 से खुले जाएंगे, इस संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग द्वारा प्रथक से जारी किया गया है.
- सार्वजनिक स्थल पर मास्क,सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना जरूरी रहेगा,भीड़भाड़ वाली जगहों पर कोविड गाइडलाइन का पालन करना होगा
- भारत सरकार एवं राज्य सरकार के निकायों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के संचालन की अनुमति होगी.
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आपको बता दें कि 15 फरवरी को हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर और मुख्य स्थायी अधिवक्ता चन्द्र शेखर रावत ने कोर्ट को बताया की प्रदेश में कोरोना के मामलों पर काफी हद तक कंट्रोल है, सभी लोग सामाजिक दूरी और मास्क का पूर्ण रूप से पालन कर रहे हैं, वैक्सीन की बूस्टर डोज भी लगाई जा रही है, ऐसे में 16 फरवरी को सरकार ने इस मामले में छूट को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है.